मूल निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड: मध्य प्रदेश अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए, आप एक ऑनलाइन केंद्र पर जा सकते हैं, या आप एक सरकारी कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आप जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
पावती संख्या प्राप्त करने के बाद, आप पावती संख्या भेजने वाले व्यक्ति की स्थिति, आय, जाति और निवास की ऑनलाइन स्थिति की जांच कर सकते हैं। यदि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र खो गया है, तब भी आप केवल पंजीकरण संख्या के माध्यम से आय प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
मूल निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड
मध्य प्रदेश में निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की स्थिति जानने के लिए एमपी ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जाना होगा। यह वेबसाइट http://www.mpedistrict.gov.in/ पर उपलब्ध है। होम पेज पर एमपी ई-डिस्ट्रिक्ट के विकल्प का चयन करें।
आवेदन की स्थिति जानने के लिए, “आवेदन स्थिति जानें” लिंक पर क्लिक करें।
अब नागरिक अनुभाग में आवेदन स्थिति विकल्प का चयन करें और पंजीकरण संख्या और सुरक्षा कोड दर्ज करें जैसा कि निवास प्रमाण पत्र की पावती पर दिया गया है। सर्च बटन पर क्लिक करें।
यदि आवेदन की स्थिति लंबित के रूप में सूचीबद्ध है, तो इसका मतलब है कि आपका आवेदन अभी भी संसाधित होने की प्रक्रिया में है। यदि स्थिति प्रदर्शित होती है, तो आप लिंक पर क्लिक करके विवरण देख सकते हैं।
चौथे बटन पर क्लिक करके और उसे प्रिंट करके अपना निवास प्रमाण पत्र देख सकते हैं।
कैसे करे आवेदन?
यदि आप मध्य प्रदेश अधिवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो हम ऐसा करने में आपकी सहायता कर सकते हैं! सबसे पहले आपको जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पहुंचने के बाद आपको सिटीजन रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन ऑप्शन पर जाना होगा। लॉग इन करने के बाद, आप सामान्य प्रशासन की सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। इस पेज पर आपको स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिंक पर क्लिक करना होगा। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
इस पेज पर आपको APPLY का ऑप्शन दिखेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। सभी जानकारी ध्यान से भरें, और फिर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। सारी जानकारी भरने के बाद अंत में आपको SUBMIT के बटन पर क्लिक करना होगा। आवेदन जमा करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। इस नंबर से आप आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
कौन बनवा सकता है मूल निवास
यदि आप मध्य प्रदेश के लिए विशेष निवास स्थिति के पात्र हैं, तो आप सरकार से अपने मूल निवास पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश राज्य के निवासी ही निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप पिछले पांच वर्षों से मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो आप आवेदन करने के पात्र हैं। यदि आप एक बच्चे हैं, तो आपको अपने माता-पिता के निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। यदि आप मूल रूप से मध्य प्रदेश की महिला नहीं हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी पुरुष से विवाहित हैं, तो आप अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।